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अपना खाता राजस्थान

Apna Khata Rajasthan

e Dharti - अपना खाता राजस्थान 2024, जमाबंदी नकल प्रिंट

देश के सभी राज्यों में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, भूलेख, खेसरा, नक्शा, आदि को देखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुके हैं, इसी कड़ी में राजस्थान राज्य सरकार ने भी अपने नागरिकों की सुविधा हेतु अपना खाता और ई-धरती राजस्थान पोर्टल शुरू किया है.

इस पोर्टल की मदद से राज्य के नागरिक ऑनलाइन अपने जमीन का विवरण / ऑनलाइन जमाबंदी नक़ल प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको इस पोर्टल से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे.

जमाबंदी नक़ल कैसे देखें?

  • सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट – https://apnakhata.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।
  • इसके बाद होमपेज पर जिला चुनें के विकल्प पर क्लिक करके अपने जिले का चुनाव करना होगा, जिसमें आप रहते हैं।
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आपको बता दें कि, राजस्थान राज्य में जिलों की कुल संख्या 33 है, इन्हें 6 विभागों मे विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:

विभागजिले
अजमेर विभागअजमेर, नागौर, भीलवाडा, टोंक
भरतपुर विभागभरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली
बीकानेर विभागबीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़
जयपुर विभागअलवर, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, दौसा
जोधपुर विभागबाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, पाली
कोटा विभागबाराँ, कोटा, झालावाड़, बूंदी
उदयपुर विभागबांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर
  • जिले का चुनाव करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको अपने तहसील के भी चुनाव करना होगा।
  • तहसील का चयन करने के करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको अपने गांव का नाम चुनना होगा।
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  • गांव का चयन करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पता, आदि दर्ज करना होगा।
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उपरोक्त सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप राजस्थान में जमाबंदी नकल ऑनलाइन देख सकते हैं।

यहाँ आपको जमाबंदी नकल प्राप्त करने के लिए आपको दो विकल्प मिलेंगे – “नकल (सूचनार्थ)” और “ई-हस्ताक्षरित अधिकृत नकल”। यहाँ आप अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प का चयन करें.

  • “नकल (सूचनार्थ)” एक सामान्य जमाबंदी नकल है, इसका इस्तेमाल आधिकारिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है.
  • “ई-हस्ताक्षरित नकल” को आप सभी प्रकार के कार्यों के के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं.

नामांतरण के लिए आवेदन कैसे करें?

राजस्थान राज्य के जो नागरिक नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें-

इसके बाद आपको नामांतरण के आवेदन का प्रकार चुनना होगा, इसके सभी प्रकार नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

नामांतरण आवेदन प्रकारआवश्यक दस्तावेज़
विरासत का नामांतरण*मृत्यु प्रमाण पत्र *प्रमाणित वारिस सजरा
हकत्याग का नामांतरण*पंजीकृत हक़त्याग पत्र
बैंक से लिए गये ऋण का नामांतरण*पंजीकृत रहन पत्र *गैर पंजीकृत रहन पत्र
नाबालिग से बालिग का नामांतरण*तहसीलदार या उच्चाधिकारी का नाबालिक से बालिग दर्ज करने का आदेश *आयु के प्रमाण स्वरूप फोटो पहचान पत्र की प्रति
उपहार का नामांतरण*पंजीकृत उपहार पत्र
रहनमुक्त (ऋणमुक्त) का नामांतरण*मूल रहनमूक्त पत्र
  • अब आप सभी जानकारी दर्ज के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
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नामांतरण की स्थिति कैसे देखें?

नामांतरण की स्थिति देखने के लिए आपको सर्वप्रथम राजस्थान भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नामांतरण की स्थिति विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी जिलेवार सूची खुल जाएगी।

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जमाबंदी नक़ल का नामअनुमानफीस
नकल (सूचनार्थ) साधारण नकलN/Aमुफ्त
ई-हस्ताक्षरित जमाबंदी नकल प्रतिलिपि10 खसरा नं. के लिए उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 10 खसरा नं. या उसके भाग के लिये10 रूपए 5 रूपए
नामांतरणहर एक नामांतरण के लिये20 रूपए
नक्शा प्रतिलिपिप्रत्येक 10 खसरा नं. या उसके भाग के लिये20 रूपए